जम्मू और कश्मीर के रासि ज़िले से गौरक्षा दल के कुछ सदस्यों को एक घुमन्तु प्रजाति पर हमला करने और चोटिल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों में एक 9 वर्षीय बच्ची भी है। गौ रक्षको ने थाने में घुसकर पुलिस वालो से भी झगड़ा किया।
बृहस्पतिवार रात यह घुमन्तु प्रजाति के लोग अपने मवेशियों के साथ जा रहे थे तभी तलवारा में इन पर गौ रक्षको ने गाय तस्करी का आरोप लगा कर हमला कर दिया। हमले में एक 9 वर्षीय बच्ची भी घायल हुई है।
गिरफ्तार हुए लोगो कि शिनाख्त बलबीर सिंह, ओंकार, सुजीवन सिंह, सतपॉल, जगदेव सिंह, लाल सिंह, सुनील सिंह, राकेश कुमार, शंकर सिंह, भगवान् दास और सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है।
हालाँकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के भी 4 लोगो के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा लिए बिना मवेशियों को लेजाने का मामला दर्ज किया है लेकिन जब पुलिस ने पाया कि यह लोग मवेशियों को पैदल जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे और इसके लिए वन विभाग से अनुमति ले ली थी , तब भी पुलिस ने कहा कि डिप्टी कमिशनर से आज्ञा लेना भी ज़रूरी है लेकिन रासि के एडिशनल डिप्टी कमिशनर ने कहा कि यदि मवेशियों को वाहन द्वारा लेजाया जाए तब ही डिप्टी कमिशनर से आज्ञा लेने की ज़रुरत है लेकिन पैदल लेजाने के लिए वन विभाग से आज्ञा चाहिए जो पीड़ित पक्ष के पास थी।

एक पीड़ित ने NDTV को बताया कि
" उन्होंने हमे बुरी तरह पीटा , किसी तरह हम भागे , हमारा एक 10 वर्षीय लड़का खो गया है। हमे नहीं पता वह ज़िंदा है या मर गया। वो हम सबको मारना चाहते थे और हमारी लाश को नदी में फेकना चाहते थे। हमारे पैसे छीन लिए , जानवरो को लूट लिया "
यह घटना ठीक अलवर में हुई घटना के बाद की है जिसमे पहलु खान नामक एक डेरी किसान को गौ रक्षको ने मार डाला था। पिछले 2 वर्षो में गाय के नाम पर 6 से 7 इंसानो को मौत के घाट उतार दिया गया है जिसमे नेवी में कार्यरत एक जवान पिता मोहम्मद अख़लाक़ और भाजपा के कार्यकर्ता प्रवीण पुजारी भी शामिल है। गाय के नाम पर यह आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा और सरकार भी पूरी तरह असफल रही है।
सोर्स : 1 , 2
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हालाँकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के भी 4 लोगो के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा लिए बिना मवेशियों को लेजाने का मामला दर्ज किया है लेकिन जब पुलिस ने पाया कि यह लोग मवेशियों को पैदल जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे और इसके लिए वन विभाग से अनुमति ले ली थी , तब भी पुलिस ने कहा कि डिप्टी कमिशनर से आज्ञा लेना भी ज़रूरी है लेकिन रासि के एडिशनल डिप्टी कमिशनर ने कहा कि यदि मवेशियों को वाहन द्वारा लेजाया जाए तब ही डिप्टी कमिशनर से आज्ञा लेने की ज़रुरत है लेकिन पैदल लेजाने के लिए वन विभाग से आज्ञा चाहिए जो पीड़ित पक्ष के पास थी।
एक पीड़ित ने NDTV को बताया कि
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