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    Tuesday, 23 May 2017

    कनाडा ने CRPF पर मानवाधिकार उल्लंघन, ह्त्या और प्रताड़ना के आरोप लगाकर वरिष्ठ अधिकारी को प्रवेश से रोका

    Canada immigration

    कनाडा के अप्रवासन अधिकारियों ने सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फाॅर्स ( CRPF ) के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी को देश में प्रवेश करने से रोक लिया है।  कनाडा के अधिकारियों ने कहा वह ऐसी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी थे जो "या आतंकवाद में संलग्न है या रहा था, जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में संलिप्त है, या जनसंहार करता है, या युद्ध अपराधों या मानवता के विरुद्ध अपराधों में शामिल है।"

    तजिंदर सिंह ढिल्लो पिछले हफ्ते वैंकूवर एयरपोर्ट पर उतरे थे , वहाँ उनको देश में प्रवेश करने की अनुमति होने के बाद कनाडा इमीग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रवेश नहीं करने दिया गया।  ढिल्लो CRPF के इंस्पेक्टर जनरल थे और 2010 में रिटायर हुए थे।
    Canadian PM Justin Trudeau. (Photo: File)
    हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ढिल्लो को पहले तो यह कहकर रोका कि उनको इसलिए प्रवेश नहीं मिल सकता क्योकि उन्होंने ऐसी सरकार के अंतर्गत कार्य किया जो या तो आतंकवाद में लिप्त थी या मानव अधिकार उल्लंघनों में संलिप्त थी , या जनसंहार करती थी।  इसके बाद कनाडा के अप्रवासन अधिकारियों ने दूसरा दस्तावेज़ जारी करते हुए भारतीय सरकार का नाम हटा कर CRPF का नाम लिख दिया।  उन्होंने CRPF पर हत्या, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर उनके प्रवेश को रोक दिया।



    ऐसा ढिल्लों के साथ 30 वर्षो में पहली बार हुआ। तजिंदर सिंह अब वापस लुधियाना आगये है।  वह CRPF  में काम के दौरान भी अक्सर कनाडा जाते रहते थे।  उनके पास कनाडा में प्रवेश करने हेतु 2024 तक का वीसा है

    मंगलवार को वक्तव्य जारी करते हुए कनाडा के भारत में हाई कमिश्नर नादिर पटेल ने कहा :
    " हमे खेद है कि उनको तथा उनके परिजनों को असुविधा हुई "

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    विदेश मंत्रालय के वक्ता गोपाल बगले ने कहा कि मंगलवार इस मुद्दे पर कनाडा सरकार से बात हो चुकी है

    उन्होंने कहा :

    " हमने कनाडा के अप्रवासन अधिकारियों द्वारा भारत के वरिष्ठ रिटायर अफसर के प्रवेश पर रोक की खबर सुनी है। CRPF जैसे सम्मानित संस्थान के अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है।  हमने इस मुद्दे को कनाडा की सरकार के सामने रखा है "

    ढिल्लों ने बताया कि उनके साथ अफसरों ने गलत और अभद्र तरीके से पूछताछ की।  उन्होंने मुझ पर मानवाधिकार उल्लंघन कृत्य करने या इसकी जानकारी होने का आरोप लगाया।


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